राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के सभी इलाको में प्लास्टिक बंदी लागू की है। बीएमसी ने 23 जून 2018से प्लास्टिक प्रतिबंध को लागू करना शुरू कर दिया। प्रतिंबध के बावजूद बाजारो में कई दुकानदारो ने प्लास्टिक का इस्तेमाल करना नहीं रोका जिसके बाद बाएमसी ने ऐसी दुकानदारो पर कार्रवाई भी की। दुकानदारों और ग्राहकों से जुर्माना भी वसूला गया। बड़ी मात्रा में प्लास्टिक जमा किया गया है। राज्य सरकार के प्लास्टिक प्रतिबंध को डेढ़ साल पूरे हो गए हैं।
81 हजार 793 किलो प्लास्टिक जब्त इस पूरे समय के दौरान बीएमसी के प्लास्टिक प्रतिबंध पथक ( anti Plastic squad) ने 81 हजार 793 किलो प्लास्टिक जब्त किया है। तो वही बीएमसी ने गैरकानूनी तरिके से प्लास्टिक का इस्तेमाल करनेवालो से 4 करोड़ 41 लाख का जुर्माना भी वसूला है। बीएमसी ने प्लास्टिक के इस्तामेल को रोकने और गैरकानूनी तरीके से प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करनेवालो से जुर्माना वसूलने के लिए एक पथक की भी तैनाती की थी।
इस पथक में बाजार, दुकानें और प्रतिष्ठान और लाइसेंस विभाग को भी शामिल किया गया। था। पथक ने दुकानों, मॉल, बाजार,और फेरीवाला जैसे इलाको में दुकानदारो से प्लास्टिक की जब्ती की। अंतिम प्रतिबंध लागू होने से पहले मुंबई क्षेत्र में केवल 50 माइक्रोन से कम मोटी थैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि, 1 जून से, प्लास्टिक के चम्मच, प्लेट, ग्लास, स्ट्रॉ, प्लास्टिक कंटेनर और सभी प्रकार के प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
ऐसे प्रतिबंधित प्लास्टिक रखने वालों पर पहली बार 5 हजार रुपये, दूसरे पर 10 हजार और तीसरी बार २५ हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है।