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बीएमसी ने नियमों होटल-रेस्तरां के लिए जारी किए


बीएमसी  ने नियमों होटल-रेस्तरां के लिए जारी किए
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पिछले छह महीनों से बंद पड़े होटल(Hotels) रेस्तरां (Restaurant) और बार (Bar) 5 अक्टूबर से 50 फीसदी खुले रहेंगे।  राज्य सरकार(Maharashtra) द्वारा जारी नियमों के अलावा, मुंबई नगर निगम ने कुछ अन्य नियम भी जारी किए हैं।  इसलिए, मुंबई में होटल मालिकों को राज्य सरकार के नियमों के साथ प्रदान किया जाना चाहिए।

प्री बुकिंग की भी सुविधा

नगर निगम(BMC)  ने होटल में ग्राहकों की भीड़ से बचने के लिए केवल प्री-बुकिंग और पार्सल प्रणाली पर जोर देने का निर्देश दिया है।  होटल, रेस्तरां और बार में सामाजिक दूरी का पालन करना भी आवश्यक होगा।  साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग और हैंडवाश या सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।

बीएमसी के नियम

- मुंबई में होटल-रेस्टोरेंट खोलने के बाद होटलों में टेबल की प्री-बुकिंग आवश्यक है

- एक समय में एक निश्चित संख्या से अधिक ग्राहक होटल में नहीं आ सकते हैं

- दोनों टेबलों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी आवश्यक है

- समय-समय पर तालिकाओं और रसोई को साफ करने की आवश्यकता होती है

- होटल के कर्मचारियों को नियमित मेडिकल टेस्ट और कोविड टेस्ट से भी गुजरना होगा

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