Advertisement

BMC ने आउटडोर एडवरटाइजिंग को रेगुलेट करने के लिए नई पॉलिसी शुरू की


BMC ने आउटडोर एडवरटाइजिंग को रेगुलेट करने के लिए नई पॉलिसी शुरू की
SHARES

18 महीने पहले, घाटकोपर में एक पेट्रोल पंप पर एक बड़ा, गैर-कानूनी होर्डिंग गिर गया था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी। 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने शहर में एडवरटाइजिंग पर कंट्रोल कड़ा करने के लिए एक नई पॉलिसी की घोषणा की है।(BMC rolls out new policy to regulate outdoor advertising)

नए नियमों के अनुसार

होर्डिंग्स 40 फीट x 40 फीट से बड़े नहीं हो सकते।

फुटपाथ और बिल्डिंग की छतों पर एडवरटाइजिंग पूरी तरह से बैन है।

डिजिटल होर्डिंग्स पर 3:1 ब्राइटनेस लिमिट और फ्लिकरिंग पर बैन होगा।

डिजिटल/LED एडवरटाइजमेंट अब सिर्फ मॉल, मल्टीप्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और पेट्रोल पंप जैसी कंट्रोल्ड जगहों पर परमिशन लेकर ही दिखेंगे।

एडवरटाइजमेंट कंस्ट्रक्शन/रेनोवेशन वाली बिल्डिंग्स के बाहर लगाए जा सकते हैं।

BMC अब कई डिस्प्ले फॉर्मेट – बैक-टू-बैक, फ्रंट-फेसिंग, L/V-शेप और 3-6-साइडेड होर्डिंग्स की इजाज़त दे रही है, लेकिन मुंबई ट्रैफिक पुलिस से परमिशन लेना ज़रूरी है।

रेवेन्यू शेयरिंग में भी बदलाव – सरकारी सड़कों से होने वाला 70% रेवेन्यू एजेंसी को जाएगा, 30% BMC को; सड़कें BMC के अंडर आने के बाद 100% रेवेन्यू BMC को जाएगा। एडवरटाइज़र को एडवरटाइजिंग फीस और म्युनिसिपल टैक्स भी देना होगा।

स्पॉन्सरशिप मॉडल भी शामिल 

नई पॉलिसी में सड़कों, ट्रैफिक और स्ट्रिप गार्डन की सुंदरता के लिए एक स्पॉन्सरशिप मॉडल भी शामिल है। कंपनियां, बैंक और डेवलपर स्पॉन्सर हो सकते हैं; एडवरटाइजिंग एजेंसियों को इजाज़त नहीं है। एग्रीमेंट 3 साल के लिए वैलिड होंगे।

म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी ने कहा, “नई गाइडलाइंस मुंबई के आउटडोर एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड को वर्ल्ड-क्लास लेवल पर ले जाने के लिए बनाई गई हैं, जिसमें शहर की सुंदरता और कमर्शियल हितों के बीच बैलेंस बनाया गया है।”

यह भी पढ़ें - आधार कार्ड के आधार पर जारी जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट कैंसिल करने का आदेश

Read this story in English
संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें