प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध के लगभग सात महीने बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने 1 फरवरी से प्लास्टिक बैग का उपयोग करने के दोषी पाए गए फेरीवालों के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला लिया है। सिविक अधिकारियों ने शुक्रवार को प्लास्टिक बैग जारी करने वाले छह फेरीवालों को पकड़ा और उन्हें नोटिस जारी किए हैं। सिविक अधिकारियों का कहना है की इन फेरीवालों को नोटिस जारी किए हैं और जल्द ही उनके लाइसेंस रद्द कर देंगे। उनके पास से अट्ठाईस किलो प्लास्टिक बरामद किया गया।
5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक जुर्माना
एक विशेष दस्ते, जिसे 'ब्लू स्क्वाड' के रूप में जाना जाता है, को इस कार्य के लिए स्थापित किया गया है और ये दल गश्त पर होता है। नियम के अनुसार, उल्लंघन करने वालों को 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक जुर्माना भरना होगा या तीन महीने की जेल की सजा काटनी होगी। इसके साथ ही उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
महाराष्ट्र सरकार ने 23 जून से राज्य में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिसंबर 2018 में, बीएमसी को एक परिपत्र प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था की वे कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। मुंबई में 23 जून, 2018 से 31 जनवरी, 2019 तक पैंतीस हजार किलो प्लास्टिक बरामद किया गया।
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