Advertisement

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बैंक खाते से आधार ना जुडे होने पर भी नहीं रोक सकते सैलरी

पोर्ट ट्रस्ट के एक कर्मचारी का वेतन 2016 से केंद्र सरकार ने रोका हुआ था।

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बैंक खाते से आधार ना जुडे होने पर भी नहीं रोक सकते सैलरी
SHARES

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है की कोई भी कंपनी बैंक खाते से आधार ना जुडे होने पर भी किसी भी कर्मचारी की सैलरी नहीं रोक सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोर्ट ट्रस्ट के एक कर्मचारी का वेतन 2016 से इस आधार पर रोकने के केंद्र के निर्णय पर सोमवार को सवाल उठाया कि उसने अपना बैंक खाता आधार से नहीं जोड़ा था।

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में चार्जमैन के तौर पर कार्यरत 

न्यायाधीश ए.एस. ओक और एस.के. शिंदे की एक खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। रमेश पुराले नाम के एक कर्मचारी ने इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पुराले मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में चार्जमैन के तौर पर कार्यरत हैं। पुराले ने अपने बैंक अकाउंट से अपना आधार लिंक नहीं करवाया था , जिसके कारण साल 2016 से उनकी सैलरी नहीं दी जा रही थी।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को फटकरा लगाई पीठ ने सरकार को याचिकाकर्ता को बकाए का भुगतान करने का निर्देश दिया और मामले की अंतिम सुनवाई 8 जनवरी को करना तय किया।

यह भी पढ़ेविवादित मुद्दे ‘राम जन्मभूमि’ पर बनीं फिल्म, ट्रेलर हुआ रिलीज

संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें