Advertisement

बिना नियम के चल रहे स्कूल वैन को किया जाए जब्त- हाईकोर्ट


बिना नियम के चल रहे स्कूल वैन को किया जाए जब्त- हाईकोर्ट
SHARES

मुंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को बिना परमिशन और नियम के चल रहे स्कूल-वैन के साथ साथ स्कूलों बच्चों को लेकर आने-जाने के लिए इस्तेमाल की ए जाने वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश भी दिया है स्कूल बस के इस्तेमाल के बारे में लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार कोई ठोस कद उठाए।

यह भी पढ़े- ठाणे में अचानक बादाम का पेड़ गिरने से युवक जख्मी, सीसीटीवी में घटना कैद!

'पीटीए युनाईटेड फोरम' नाम की एक संस्था की ओर से कोर्ट में इस बाबत एक याचिका भी दाखिल की गई थी। न्या. नरेश पाटील और न्या. गिरीश कुलकर्णी की बैंच के सामने इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने ऐसे वाहनों के उपर सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ ऐसे वाहनों को जब्त भी करे।

यह भी पढ़े- वाशी के एमजीएम अस्पताल में सायबर चोरो का अटैक!

सरकार ने इस मामले मे एक रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की , जिसमें 288 वाहनों पर इस बाबत कार्रवाई करने की बात कही गई है।

Read this story in मराठी or English
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें