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मुंबई- मध्य रेलवे ने साल 2022 मे चेन पुलिंग मामले 3424 मामले दर्ज किए

1980 यात्रियों पर 9.90 लाख रुपये का जुर्माना वसूलते हुए मुकदमा चलाया गया

मुंबई-  मध्य रेलवे ने साल 2022 मे चेन पुलिंग मामले 3424 मामले दर्ज किए
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रेलवे ने केवल आपातकालीन समय के दौरान उपयोग के लिए उपनगरीय और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग (ACP) विकल्प  किया है। देर से यह देखा गया है कि यात्री देर से आने, बीच के स्टेशनों पर चढ़ने/उतरने आदि जैसे  कारणों से एसीपी का सहारा ले रहे हैं। (CR's Mumbai division takes action against 661 Passengers For Misusing Chain Pulling) 

ट्रेन में एसीपी का कार्य न केवल उस विशेष ट्रेन के चलने को प्रभावित करता है बल्कि पीछे चलने वाली ट्रेनों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। मुंबई मंडल जैसी उपनगरीय प्रणाली में, इसका परिणाम मेल/एक्सप्रेस और उपनगरीय ट्रेनों के देर से चलने से इसकी समयबद्धता में बाधा आती है। इसके अलावा एक या कुछ यात्रियों की सुविधा के लिए एसीपी का दुरूपयोग अन्य सभी यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनता है।

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मध्य रेलवे का मुंबई मंडल ऐसी अनुचित एसीपी घटनाओं पर कड़ी नजर रख रहा है। 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक के दौरान, मध्य रेलवे के मुंबई मंडल ने एसीपी के 3424 मामले दर्ज किए और 1980 यात्रियों पर 9.90 लाख रुपये का जुर्माना वसूलते हुए मुकदमा चलाया गया।

इस चालू वर्ष में 1 जनवरी से 10 मार्च, 2023 तक मध्य रेलवे मुंबई मंडल ने 778 एसीपी मामले दर्ज किए और 661 यात्रियों पर 4.54 लाख रुपये का जुर्माना वसूलते हुए मुकदमा चलाया गया।

सेंट्रल रेलवे की यात्रियों से अपील

अनावश्यक/तुच्छ कारणों से एसीपी का सहारा न लें जिससे दूसरों को असुविधा हो। रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अनावश्यक परिस्थितियों में एसीपी का सहारा लेना दंडनीय अपराध है।

यात्रियों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 30 मिनट पहले टर्मिनस/स्टेशन पर पहुंचने की सलाह दी जाती है।

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