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डांस बार मामला- सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किये राज्य सरकार के कई नियम

कोर्ट ने कहा कि शाम 6.30 से 11.30 तक ही बार खोलने की अनुमति होगी।

डांस बार मामला- सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किये राज्य सरकार के कई नियम
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महाराष्ट्र सरकार द्वारा डांस बारों को लाइसेंस देने के लिए लगाई गई कई शर्तो को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ डांस बार संचालकों को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से डांस बार खुलने का रास्ता साफ हो गया है।


राज्य सरकार ने क्या क्या लगाई थी शर्ते
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा डांस बार पर लगाई गई पाबंदी को हटा दिया था जिसके बाद सरकार ने नए लाइसेंस देने के लिए नियाम और कड़े कर दिए थे। नए कानून के अनुसार, बार सिर्फ शाम 6:30 से रात 11:30 तक ही खुल सकते हैं । इसके साथ ही डांस में सीसीटीवी लगाने की भी शर्त रखी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने हटाई शर्ते

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा की डांस बार एरिया ओर ग्राहकों के बीच दीवार नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज औऱ धार्मिक स्थल  से एक किलोमीटर की दूरी के दायरे से बाहर हो डांस बार।  ग्राहक डांसर को टिप दे सकते हैं, मगर पैसे लुटाएंगे नहीं। कोर्ट ने कहा कि डांसर और मालिक के बीच वेतन फिक्स करना सही नहीं। ये अधिकार सरकार का नहीं बल्कि मालिक और डांसर के बीच आपसी कॉन्ट्रैक्ट का मामला है। कोर्ट ने कहा कि शाम 6.30 से 11.30 तक ही बार खोलने की अनुमति होगी। कोर्ट ने डांस बार में CCTV लगाने के अनिवार्य नियम को भी खारिज किया।

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