गणपति विसर्जन के अवसर पर, मुंबई पुलिस आयुक्तालय ने अगले 30 दिनों के लिए पूरे शहर में ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित माइक्रोलाइट विमान, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून के इस्तेमाल पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।
1 सितंबर को एक आधिकारिक आदेश जारी
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 1 सितंबर को एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया। पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान ने कहा कि यह कदम अतिवादी या राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा ऐसे उड़ने वाले उपकरणों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है, जो वीवीआईपी, सार्वजनिक सुरक्षा और संपत्ति को खतरे में डाल सकते हैं।
6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रतिबंध लागू
यह प्रतिबंध 6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक सुबह 00.01 बजे से रात 12.00 बजे तक लागू रहेगा। इस आदेश में केवल मुंबई पुलिस द्वारा की जाने वाली हवाई निगरानी या डीसीपी (संचालन) द्वारा लिखित रूप में विशेष रूप से अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छूट दी गई है।
उल्लंघन करने पर सख्त करवाई के आदेश
इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। आयुक्तालय ने व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश सभी पुलिस थानों, बीएमसी वार्ड कार्यालयों और सार्वजनिक सूचना पट्टों पर भेज दिया है।
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