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चुनाव कार्य के दौरान जख्मी या फिर मृत्यु होने पर परिवार की मिलेगी सहायता राशि

यह नियम राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, सार्वजनिक सीटों और उप-चुनावों के लिए लागू होगा।

चुनाव कार्य के दौरान जख्मी या फिर मृत्यु होने पर परिवार की मिलेगी सहायता राशि
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राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने चुनाव कार्य के दौरान जख्मी या फिर मृत्यु होने  उनके परिवारवालो को  सहायता राशि देने का फैसला किया है।  

चुनाव की अवधि तक वैध

चुनाव के लिए दिए गए प्रशिक्षण के साथ यह नियम उस समय तक लागू रहेगा जब कर्मचारी चुनाव के कार्य के लिए अपने कार्यालय या फिर घर से बाहर निकलता है और  चुनाव से संबंधित कार्य को पूरा करने के बाद  फिर से अपने कार्यालय या फिर घर आता है।   यह नियम राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, सार्वजनिक सीटों और उप-चुनावों के लिए लागू होगा।

चुनाव ड्यूटी के समय  मृतक अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवार वालों को 15 लाख रुपये, चुनाव ड्यूटी के दौरान आतंकवादी या नक्सली बम विस्फोट में मारे गए चुवान अधिकारी और कर्मचारियों को 30 लाख रुपये दिये जाएंगे।  इसके साथ ही स्थायी अपंगता (हाथ, पैर या आँखों) के लिए 7 लाख 50 हजार और आतंकवादी गतिविधियों में स्थायी विकलांगता के मामले में 15 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में निर्णय लिया है।

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