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महिलाओं के लिए स्वच्छतागृह की व्यवस्था ना करने पर होगी कार्रवाई

महिला नीति 2014 को लागू करने के लिए श्रम विभाग के अंतर्गत सभी कार्यालयों, कारखानों और प्रतिष्ठानों को महिलाओं के लिए अलग सेनेटरी वेयरहाउस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

महिलाओं के लिए स्वच्छतागृह की व्यवस्था ना करने पर होगी कार्रवाई
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श्रम विभाग के सभी कार्यालयों को आदेश दिया गया है की वो अपने अपने कार्यालय परिसर में महिलाओं के लिए स्वच्छतागृह का इंतजाम करे। जिन श्रम विभाग के कार्यालयों में महिलाओं के लिए स्वच्छतागृह नहीं होगे उन कार्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए सैनेटरी पैड की भी व्यवस्था की जानी चाहिये।


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महिला नीति 2014 को लागू करने के लिए श्रम विभाग के अंतर्गत सभी कार्यालयों, कारखानों और प्रतिष्ठानों को महिलाओं के लिए अलग सेनेटरी वेयरहाउस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 19 के तहत महिलाओं के लिए अलग शौचालय बनाना आवश्यक है। इसी तरह महाराष्ट्र की दुकानें और प्रतिष्ठान (रोजगार और सेवाएं का नियमन) अधिनियम, 2017 में महिलाओं के लिए नि: शुल्क स्वच्छतागृहों का होना अनिवार्य है। श्रम विभाग के तहत सभी कार्यालयों को इन दो अधिनियमों के प्रावधानों के सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं।


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इस प्रावधान को लागू नहीं करने वाले कार्यालयों के खिलाफ दंड कार्रवाई की जाएगी।

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