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दिव्यांगों को तिपहिया वाहन के लिए 85 फीसदी रकम देगी बीएमसी


दिव्यांगों को तिपहिया वाहन के लिए 85 फीसदी रकम देगी बीएमसी
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बीएमसी दिव्यांग व्यक्तियों को तिपहिया स्कूटर उपलब्ध कराएगी ताकि वे कहीं भी आसानी से आ जा सकें। इसके लिए बीएमसी ने 6  करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। लेकिन यह स्कूटर लेने के लिए लाभार्थी दिव्यांग को कुल स्कूटर के मूल्य का 15 फीसदी अपनी तरफ से देना होगा जबकि 85 फीसदी बीएमसी देगी, यानी 63 हजार रूपये बीएमसी की तरफ से दिए जायेंगे। बीएमसी के इस निर्णय से 1071 दिव्यांग लाभान्वित होंगे। इस प्रस्ताव को बीएमसी की स्थायी समिति ने मंजूरी दे दी है।

क्या है योजना

'अपंग व्यक्ति अधिनियम' 1995 के क्लॉज नंबर 42 के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को 'रियर साइड व्हील्स' स्कूटर देने की योजना बीएमसी ने शुरू की है। कल्याणकारी योजना में सुधार करते हुए लाभार्थी को सीधे वस्तु देने के बजाय स्कूटर देने का निर्णय लिया गया। इसीलिए दिव्यांगों को तिपहिया स्कूटर देने का निर्णय किया गया।

75 से 85 फीसदी की गयी रकम

होंडा कंपनी के एक्टिवा स्कूटर साइड व्हील लगा के 74,920 रूपये में जीएसटी के साथ बीएमसी खरीदेगी। इस रकम का 85 फीसदी यानी 63 हजार रूपये बीएमसी खुद देगी बाकी का रकम लाभार्थी को देना पड़ेगा। पहले बीएमसी ने 75 फीसदी यानी 56 हजार रूपये चुकाने का निर्णय किया था बाद में इस रकम को बढ़ा कर 56 हजार से 63 हजार रूपये कर दिया गया।

लाभार्थी की पात्रता

  • लाभार्थी को मुंबई का होना चाहिए।
  • लाभार्थी के पास कम से कम 40 फीसदी दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
  • लाभार्थी की उम्र 18 से 60 के बीच होनी चाहिए।
  • टू व्हीलर का लाइसेंस होना आवश्यक है।
  • सालाना इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए।
  • लाभार्थी किसी भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी न करता हो।  




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