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होटल और बार एसोसिएशन ने 4 जून को 'ड्राई डे' घोषित करने को चुनौती दी


होटल और बार एसोसिएशन ने 4 जून को 'ड्राई डे' घोषित करने को चुनौती दी
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अपनी जीवंत नाइटलाइफ़ के लिए मशहूर मुंबई को जून में फिर से "ड्राई डे" का सामना करना पड़ेगा, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम दिवस है। होटल, रेस्टोरेंट, परमिट रूम और बार के मालिकों के एसोसिएशन (AHAR) ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। (Hotels & Bars Association Challenges June 4 Dry Day Declaration)

इससे पहले, चुनावों के कारण मुंबई में तीन दिन का ड्राई डे घोषित किया गया था। इसके कारण, 20 मई, सोमवार की शाम को शराब की दुकानें खुलते ही शहर भर में अफ़रा-तफ़री मच गई और लंबी कतारें लग गईं। AHAR ने बॉम्बे हाई कोर्ट (HC) में याचिका दायर कर दलील दी है कि दोपहर तक मतगणना पूरी हो जाएगी। इसके बावजूद, शहर और उपनगरीय कलेक्टरों द्वारा जारी किए गए आदेशों में पूरे दिन शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है।

याचिकाकर्ताओं के वकील वीना थडानी और विशाल थडानी ने जस्टिस आरिफ़ डॉक्टर और सोमशेखर सुंदरसन की अवकाश पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग की। अप्रैल के अंत में, उन्होंने कलेक्टरों से संपर्क किया और अनुरोध किया कि वे निर्णय पर पुनर्विचार करें। लेकिन कलेक्टरों ने कहा कि यह निर्णय भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के निर्देशों पर आधारित था। ईसीआई के नियमों के अनुसार मतगणना के दिन और मतदान के दिन से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, AHAR की याचिका एक अलग मुद्दे को उजागर करती है।

इसका दावा है कि इसके सदस्य राज्य सरकार को भारी लाइसेंस शुल्क देते हैं। लेकिन अवैध शराब निर्माता और तस्कर मुंबई में अवैध शराब का उत्पादन और बिक्री कर रहे हैं। AHAR के अनुसार, शराब की बिक्री के स्थान बंद होने पर भी ये अवैध विक्रेता अच्छा कारोबार करते हैं। तस्कर अवैध शराब की बिक्री से मुनाफा कमाते हैं। इसलिए AHAR ने अदालत से कलेक्टरों के आदेश को बदलने का अनुरोध किया है। उनका प्रस्ताव है कि परिणामों की घोषणा के बाद शराब बेचने वाली सुविधाओं को फिर से व्यवसाय के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने थडानी को बुधवार, 22 मई को होने वाली सुनवाई में इस मामले को उठाने के लिए कहा है।

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