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सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी अब सूचना कानून के अंतर्गत


सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी अब सूचना कानून के अंतर्गत
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मुंबई - मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ के आदेशानुसार अब सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी का कोई भी सदस्य जनसूचना अधिकार के तहत सोसायटी से संबंधित कोई भी जानकारी जुटा सकता है। इस बात की जानकारी राज्य के जनसूचना विभाग के कमिश्नर चंद्रकांत दलवी ने मुंबई लाइव को दी। कोर्ट के इस आदेश से गृहनिर्माण सोसायटी के सदस्य खुश हैं।

इस जनसूचना के तहत सोसायटी, सहकारी संस्था के हिसाब किताब, सदस्यों की जानकारी के साथ अन्य और भी जानकारियां जुटाई जा सकती हैं। इसके पहले इससे संबंधित जानकारियां देने के लिए सोसायटी के साथ साथ संबंधित अधिकारी मना कर देते थे, जिससे लोगों को आवश्यक कागजपत्र नहीं मिल पाते थे। इन सभी जरूरतों को देखते हुए औरंगाबाद खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आती है इससे संबंधित जानकारियां रोकी नहीं जा सकती। महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश प्रभू ने कोर्ट के इस आदेश पर ख़ुशी जताते हुए कहा कि कोर्ट के इस आदेश से सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में अब पारदर्शिता आएगी।

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