राज्य सरकार ने राज्य में धोबी और लॉन्ड्रीवालों के लिए लगाए गए बिजली शुल्क को कम कर दिया है। अब तक धोबी और लॉन्ड्रीवाले कॉमर्शिलय दरों में बिजली बिलों का इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण उनके मुनाफे पर इसका असर पड़ता था। टैरिफ कमी 16% -42% के बीच है और इस महीने ही प्रभावी होगी।
1 सितंबर से लागू होगा फैसला
इस साल 1 सितंबर से प्रति यूनिट 6 रुपये 6 पैसे की दर से बिजली दी जाएगी, जो पहले वाणिज्यिक दर के अनुसार 0 से 200 यूनिट पर प्रति यूनिट 7 रुपये 28 पैसे और 200 यूनिट से अधिक पर 10 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट के दर से वसूल करती थी।
इस संबंध में महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमएआरसी) में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। याचिका पर आयोग ने हॉल ही में एक आदेश जारी किया है।
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