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मीरा-भायंदर में 5 जून तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन, जानिए इस दौरान क्या है बंद और क्या है खुला

शनिवार को यहां पर 18 नए COVID-19 केस आने से टोटल मरीजों की संख्या 649 पहुंच गई है और अब तक 24 लोगों मौत भी हो चुकी है। इसको ध्यान में रखते हुए मीरा-भायंदर महानगर पालिका 31 मई की आधी रात सेे 5 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है।

मीरा-भायंदर में 5 जून तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन, जानिए इस दौरान क्या है बंद और क्या है खुला
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मुंबई शहर की तरह मीरा-भायंदर मैं भी कोरोना वायरस (Coronavirus) के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को यहां पर 18 नए COVID-19 केस आने से टोटल मरीजों की संख्या 649 पहुंच गई है और अब तक 24 लोगों मौत भी हो चुकी है। इसको ध्यान में रखते हुए मीरा-भायंदर महानगर पालिका 31 मई की आधी रात सेे 5 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब इस दौरान शहर में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा उसके भी सूची जारी की है।


  • फल-सब्जी, नॉन-व्हेज की दुकान/मार्केट इत्यादि 31 मई 𝟐𝟎𝟐𝟎 रात 𝟏𝟐 बजे से 05 जून 𝟐𝟎𝟐𝟎 रात 𝟏𝟐 बजे तक बंद रहेंगे।
  • अन्नधान्य/किराना की दुकानें (डी मार्ट, स्टार बाजार, बिग बाजार, व अन्य ई-शॉपिंग मॉल) बेकरी इत्यादि 31 मई 𝟐𝟎𝟐𝟎 रात 𝟏𝟐 बजे से 05 जून 𝟐𝟎𝟐𝟎 रात 𝟏𝟐 बजे तक बंद रहेंगे।
  • किराना, दूध, फल-सब्जी, बेकरी, नॉनव्हेज व इत्यादि जीवनावश्यक वस्तु विक्रेता आपको घर पर डिलीवरी  ❞𝙃𝙤𝙢𝙚 𝘿𝙚𝙡𝙞𝙫𝙚𝙧𝙮❞ सुबह 𝟗 बजे से रात 𝟏𝟏 बजे तक दे सकेंगे.
  • दूध की डेरी दररोज सुबह 𝟕 बजे से सुबह 𝟏𝟏 बजे तक खुली रहेगी।
  • मेडिकल की दुकान 𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡 𝘿𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙞𝙣𝙜 का पालन करते हुए सुबह 𝟗 से रात 𝟗 बजे तक खुली रहेंगी (𝟐𝟒 घंटे मेडिकल की परवानगी वाली दुकाने व क्वारंटाइन सेंटर व हॉस्पिटल की मेडिकल स्टोर्स पूरे 𝟐𝟒 घंटे/ उनकी सुविधानुसार खुली रहेंगी)
  • आटा की चक्की पूर्व आदेशानुसार चालू रहेंगी❞
  • फिश व्यवसाय उपरोक्त कालावधितक दररोज सुबह 𝟓 बजे से सुबह 𝟗 बजे तक, भाईंदर पश्चिम स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान से उत्तन जाने वाले वाहतूक रास्ते पर व फुटपाथ पर उपरोक्त समयानुसार चालू रहेगा
  • 𝙏. 𝙑, 𝘼/𝘾, वाशिंग मशीन, ई. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के रिपेयरिंग की दुकानें उपरोक्त कालावधि में सुबह 𝟗 से दोपहर 𝟑 बजे तक शुरू रहेगी। (इलेक्ट्रॉनिक की दुकाने शामिल नही है)
  • 𝙃𝙖𝙧𝙙𝙬𝙖𝙧𝙚 व 𝙀𝙡𝙚𝙘𝙩𝙧𝙞𝙘𝙖𝙡 की दुकाने व 𝐏𝐥𝐮𝐦𝐛𝐢𝐧𝐠, 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐢𝐚𝐧 ई. सेवा देने वाले व्यक्ति/दुकाने उपरोक्त कालावधि में सुबह 𝟗 बजे से दोपहर 𝟑 बजे तक शुरू रहेगी।
  • Hardware Shop, 𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥, 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐭𝐬, व बारिश के पूर्व करने वाले काम में आनेवाली आवश्यक वस्तु की दुकाने (उदाहरण छतरी, रेनकोट, चप्पल/बूट, घर के ऊपर डालने वाली प्लास्टिक,प्लाईवुड ईत्यादी) सभी सामान की दुकानें सुबह 𝟗 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी।
  • बारिश से बचने के लिए आवश्यक सभी प्रकार के काम करने की अनुमति सुबह 𝟗 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगी। (उपरोक्त काम करने वाले सभी कामगारों को मास्क व सॉशल डिस्टनसिंग का पालन करना बंधनकारक रहेगा।
  • चश्मे की दुकाने (𝐎𝐩𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞) सुबह 𝟗 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी।
  • स्कूल के पुस्तकों की दुकान उपरोक्त कालावधि में सुबह 9 से 3 बजे तक खुली रहेगी।
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