Advertisement

महाराष्ट्र सरकार की नए गुंठेवारी कानून की योजना

राज्य सरकार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में विभाजन अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पेश कर सकती है।

महाराष्ट्र सरकार की नए गुंठेवारी कानून की योजना
SHARES

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले कथित तौर पर विभाजन अधिनियम में बड़े संशोधन करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल, विभाजन अधिनियम 1947 का है। लेकिन समय के साथ इस अधिनियम में बदलाव किए गए हैं।अभी भी कई सालों से इस अधिनियम में संशोधन की मांग की जा रही है। क्या इस अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए? इस पर शोध करने के लिए सरकार ने कुछ साल पहले एक समिति बनाई थी। बताया जाता है कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि विभाजन अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।

अधिनियम में बदलाव

इसलिए समय के साथ इस अधिनियम में बदलाव किए गए हैं। अब खबर है कि इस अधिनियम में फिर से महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि सरकार आगामी मानसून सत्र में इस संबंध में एक विधेयक पेश करेगी। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने खुद इस खबर की पुष्टि की है।राज्य में स्थिति 1947 जैसी नहीं है। उस समय जनसंख्या कम थी। साथ ही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जमीन हस्तांतरित होने के कारण उसका हिस्सा कम होता गया। इसके कारण जमीन के टुकड़े होते गए।

आम आदमी की इस समस्या को हल करने के लिए अहम कदम

साथ ही, कई लोग बड़ी जमीन नहीं खरीद सकते। वे 1 गुंठा या उससे कम जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन यह अक्सर नियमों के अनुकूल नहीं होता। ऐसी जमीन खरीद टुकड़ेबंदी कानून के जाल में फंस जाती है। लेकिन अब पता चला है कि राज्य सरकार आम आदमी की इस समस्या को हल करने के लिए एक अहम कदम उठा रही है।

राज्य सरकार टुकड़ेबंदी कानून में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जिसके अनुसार आम आदमी 1 गुंठा या उससे कम कृषि भूमि खरीद या बेच सकेगा।संभावना है कि राज्य सरकार विधानमंडल के मानसून सत्र में विधानमंडल के दोनों सदनों में टुकड़ेबंदी कानून में संशोधन के लिए विधेयक पेश करेगी। दोनों सदनों से इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून में तब्दील हो जाएगा।

यह भी पढ़े- अगले चार साल में ST को प्रॉफिट मे लाया जाएगा - परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

Read this story in मराठी
संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें