आरबीआई ने मुंबई में स्थित सिटी को-ऑपरेटिव बैंक की बिजनेस गतिविधियों पर रोक लगा दिया है और यह भी कहा कि इस बैंक के कस्टमर्स अपने एक खाते से 1000 से अधिक रुपए निकाल नहीं कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने सिटी को-ऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगा दी है । सिटी को ऑपरेटिव बैंक की मुंबई में 10 शाखाएं हैं जिसमें करीब 91 हजार खाताधारक हैं। रिजर्व बैंक के आदेश के बाद सिटी बैंक के ग्राहक छह महीने में सिर्फ एक हजार रुपये ही निकाल सकते हैं।
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दिसंबर 2017 में ही लगाई थी पाबंदी
आरबीआई ने 18 अप्रैल को इस बारे में नोटिस जारी करके सिटी को-ऑपरेटिव बैंक को यह निर्देश दिया है। सिटी को-ऑपरेटिव बैंक को आरबीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि नए डिपॉजिट्स, लोन देने, इंवेस्टमेंट करने या किसी से फंड उधार लेने के लिए भी उसे आरबीआई से पहले इजाजत लेनी होगी।सिटी कोऑपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक की तरफ से ये पाबंदी दिसंबर 2017 में ही लगाई गई थी लेकिन बैंक ने ये बात अपने ग्राहकों से छिपाई ।
आरबीआई द्वारा बैंक के वित्तीय स्थिति पर निगरानी
ग्राहकों से लोन न वसूल कर पाने औऱ बैंक का एनपीए बढ़ जाने की वजह से रिजर्ब बैंक ने सिटी कोऑपरेटिव बैंक पर ये पाबंदी लगाई है। हालांकी आरबीआई ने यह साफ किया है की आरबीआई द्वारा इस बैंक के वित्तीय स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है, जब तक कि इस बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार न आ जाए, इसके साथ ही आरबीआई बदले हालातों के साथ वो अपने निर्देशों में बदलाव भी कर सकती है।