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फिर से खुलेगी राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानें

राज्य सरकार ने दिशानिर्देशों में ढील दी है, जिसके तहत 3,000 से अधिक शराब की दुकानों को फिर से खुलने की संभावना है।

फिर से खुलेगी राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानें
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बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद कुछ महीने पहले बंद किए गए राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानें, परमिट रूम और बीयर बार अब फिर से खुलेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने दिशानिर्देशों में ढील दी है, जिसके तहत 3,000 से अधिक शराब की दुकानों को फिर से खुलने की संभावना है। राज्य सरकार के संशोधित दिशानिर्देशों ने प्रतिबंधित दुकानों को फिर से खोलने का मार्ग खोल दिया है।

नए नियमों के अनुसार, शराब बिक्री लाइसेंस अब 5,000 की जनसंख्या वालें गावों की जगह 3,000 की आबादी वाले गांवों में जारी किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, शराब की दुकानें नगर निगम की सीमा से कम से कम तीन किलोमीटर दूर या नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत सीमा से एक किमी दूर भी खोली जा सकती हैं।

दिशानिर्देशों में बदलाव से 1,500 परमिट रूम, देशी शराब की 500 दुकानें और 1,000 से अधिक बीयर की दुकानों की मदद की संभावना है।

SC ने 16 दिसंबर, 2015 को राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। फैसले के बाद, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2017 से राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानों को बंद कर दिया।

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