महिलाओं को केंद्र सरकार की तरफ से तोहफा देने जा रही है। एक नए प्रस्ताव के मुताबिक़ अगर किसी महिला को हस्तांतरित संपत्ति मिलती है तो उसे महिला की आमदनी में शामिल नहीं किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा गया है।
गुरुवार को राज्यसभा में बोलते हुए महिला एवं बाल राज्यमंत्री वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि आयकर कानून में संशोधन कर महिलाओं को राहत प्रदान करे। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार के संशोधन आमतौर पर बजट के समय में ही किए जाते हैं। अगर उस समय भी ऐसा होता है तो महिलाओं को आयकर में बड़ी राहत मिल सकती है।वीरेंद्र के मुताबिक वित्त मंत्रालय उनके मंत्रालय के अनुरोध पर विचार कर रहा है।
अगर इस संसोधन होता है तो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी या पुत्रवधू को हस्तांतरित की जाने वाली संपत्ति से होने वाली आमदनी को आय में शामिल नहीं किया जाए।