नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा कथावाचक आसाराम (Asaram Bapu) के बेटे कथावाचक नारायण साईं (Narayan Sai) को भी रेप के मामले में सुरत की सेशंस कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उम्र कैद के अलावा नारायण साईं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सूरत की सत्र अदालत ने पिछले हफ्ते ही नारायण को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला आया है।
साल 2013 में सूरत की दो बहनों ने नारायण साईंं और आसाराम पर रेप का आरोप लगाया था। ये दोनों बहनें नारायण साईं के आश्रम में ही रहा करती थीं।
पीड़ित लड़कियों ने अपनी शिकायत में दिल्ली पुलिस को बताया था कि नारायण और आसाराम ने साल 2002 से लेकर साल 2005 के बीच दोनों से कई बार रेप किया था। इसके बाद पुलिस ने नारायण को उसी साल दिसंबर महीने में गिरफ्तार कर लिया था।
इतना ही नहीं नारायण साईं ने इस मामले को दबाने के लिए थाना प्रमुख को 13 करोड़ रुपये की रिश्वत भी दी थी लेकिन घूसखोर पुलिस अधिकारी को समय रहते गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से नगद 5 करोड़ रुपये और प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद किये गये थे।
गौरतलब है कि यूपी के शाहजहां पुर की नाबालिग लड़की से रेप के ही मामले में आसाराम को पिछले साल जोधपुर की अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।