एनआईए अदालत में पेश हुई बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकूर

पिछले साल मई में दिए अदालत के आदेश का संज्ञान लें जिसमें उन्हें हफ्ते में कम से कम एक बार अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था।

एनआईए अदालत में पेश हुई बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकूर
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भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2008 मालेगांव विस्फोट मामले के संबंध में मुंबई की   एक विशेष एनआईए अदालत में गुरुवार को पेश हुईं। वह इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। उनकी पेशी से एक दिन पहले विशेष अदालत के न्यायाधीश वी एस पडलकर ने मामले के सभी आरोपियों से कहा कि वे पिछले साल मई में दिए अदालत के आदेश का संज्ञान लें जिसमें उन्हें हफ्ते में कम से कम एक बार अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। अदालत के बाहर मीडिया  से बात करते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि जब भी अदालत उन्हें तलब करेगी, वह हाजिर होंगी।

मालेगांव विस्फोट के पीछे हाथ होने का आरोप

मामले में आखिरी बार वह जून 2019 में अदालत के सामने हाजिर हुई थीं।ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सात लोग मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।उत्तरी महाराष्ट्र में मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर रखे विस्फोटक उपकरण में धमाके से छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

पुलिस के मुताबिक, मोटरसाइकिल ठाकुर के नाम पर पंजीकृत थी और इस कारण से 2008 में उनकी गिरफ्तारी हुई।बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2017 में उन्हें जमानत दे दी। प्रज्ञा ठाकुर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) क्लीन चिट दे चुकी है लेकिन अदालत ने उन्हें मामले में आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया था।

अदालत ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत उनके खिलाफ आरोप हटा दिये लेकिन गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) और अन्य संबंधित कानूनों के तहत उनपर मुकदमा चल रहा है।

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