...तो सजा की अवधि बढ़ा दी जायेगी
लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर राजपाल 6 महीने के अंदर जुर्माना नहीं भरते हैं तो सजा और बढ़ा दी जाएगी। इससे पहले 14 अप्रैल को हुई सुनवाई में राजपाल और उनकी पत्नी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था।
क्या था मामला?
आपको बता दें कि शिकायतकर्ता का कहना है कि राजपाल यादव ने 30 मई 2010 में फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए मदद के रूप में 5 करोड़ का लोन लिया था। जिसके बाद राजपाल को ब्याज सहित कुल 8 करोड़ रूपये चुकाने थे, लेकिन हर बार वे पैसे लौटने में आनाकानी करते थे।