बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े की ज़मानत 23 जून तक बढ़ाई

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में समीर वानखेड़े की जांच की जा रही है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े की ज़मानत 23 जून तक बढ़ाई
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CBI ने बॉलीवुड अभिनेता  शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग के मुंबई डिवीजन के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े को दी गई अंतरिम राहत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है, उन्हें अग्रिम जमानत दी गई थी। (Bombay High Court extends Sameer Wankhede's bail till June 23)

जमानत अब 23 जून तक बढ़ा दी गई है। इस बीच, समीर वानखेड़े के वकील ने अदालत में मांग की है कि उन्हें याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी जाए। सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि समीन वानखेड़े पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं। साथ ही ये आरोप बेहद गंभीर और संवेदनशील प्रकृति के हैं।

ये एक सरकारी सेवा के अधिकारी द्वारा निजी व्यक्तियों के साथ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और रंगदारी की धमकी के आरोप हैं। इसलिए सीबीआई ने बुधवार को हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दावा किया कि अगर वानखेड़े को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत कायम रहती है तो इससे मामले की जांच पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. लेकिन कोर्ट ने वानखेड़े को 23 जून तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है।

कोर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में समीर वानखेड़े की जांच पिछले कुछ समय से चल रही है। इस तरह उन पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है।

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