मिमोह और योगिता को मिली अग्रिम जमानत, शादी हुई कैंसिल


मिमोह और योगिता को मिली अग्रिम जमानत, शादी हुई कैंसिल
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मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह और पत्नी के लिए अच्छी खबर भी है और बुरी भी। अच्छी खबर यह है कि दिल्ली की अदालत ने मिमोह यानी महाक्षय और योगिता बाली को अग्रिम जमानत दे दी जबकि बुरी खबर है कि मिमोह  कैंसल हो गयी। विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और उनके बेटे महाअक्षय को यह कहते हुए अग्रिम जमानत दे दी कि उनके फरार होने की आशंका नहीं है। आपको बता दें कि मिमोह पर एक अभिनेत्री ने रेप और गर्भपात कराने का आरोप लगाया है जबकि योगिता बाली पर उत्पीड़न करने का आरोप है।


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मिली अग्रिम जमानत 

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में दोनों आवेदकों को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही दो जमानत राशियों पर रिहा किया जाएगा। साथ ही यह कहते हुए अग्रिम जमानत मंजूर की कि यह एक ऐसी फैमिली है जिसे सभी जानते हैं इनकी सामाजिक जड़ें गहरी हैं, इनके फरार होने की आशंका नहीं है।

शादी हुई कैंसिल 

महाक्षय की शादी 7 जुलाई को मिलनाडु में नीलगिरि जिले के उधगमंडलम (ऊंटी) में होनी थी लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि तमिलनाडु में नीलगिरि जिले के उधगमंडलम (ऊंटी) में होने वाली महाक्षय की शादी रद्द हो गई। इस मामले की जांच के लिए एक पुलिस टीम के पहुंचने के बाद शादी को रद्द कर दिया गया और दुल्हन का परिवार मौके से चला गया। महाक्षय की शादी उधगमंडलम में अभिनेता के पॉश होटल में होनी थी. सूत्रों के मुताबिक सब कुछ ठीक होने तक शादी नहीं होगी।

क्या था मामला?

गौरतलब है कि हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाली एक अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि महाक्षय ने शादी का झांसा देकर उससे चार साल तक शारीरिक संबंध बनाया और जब वह गर्भवती हो गयी तो उसे गोलियां खिला कर उसका गर्भपात करवा दिया। यही नहीं अभिनेत्री के मुताबिक योगिता बाली ने भी धमकी दी थी कि यदि उसने रिश्ते को जारी रखा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसके बाद पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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