अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को 7 साल की सश्रम सजा, जबरन उगाही का मामला

मामला 2002 का है, इस मामले में कोर्ट ने अबू सलेम को पिछले महीने की 27 मई को दोषी करार दिया था।

अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को 7 साल की सश्रम सजा, जबरन उगाही का मामला
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दिल्ली सत्र न्यायालय की तीस हजारी कोर्ट ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम को सश्रम 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अबू सलेम को यह सजा एक दिल्ली के एक व्यापारी से जबरन 5 करोड़ रूपये की वसूली के मामले में सुनाया है। मामला 2002 का है, इस मामले में कोर्ट ने अबू सलेम को पिछले महीने की 27 मई को दोषी करार दिया था। 

इस केस में अबू सलेम के सहित छह अन्य पर भी सुनवाई चल रही थी। लेकिन इनमे से चार आरोपियों मोहम्मद अशरफ, पवन कुमार,चंचल मेहता और माजिद खान को बरी कर दिया गया था, जबकि सुनवाई के दौरान एक आरोपी सज्जन कुमार सोनी की मौत हो चुकी है।

क्या था मामला?

मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली रहने वाले एक व्यापारी अशोक गुप्ता से अबू सलेम ने साल 2002 में 5 करोड़ रूपये की रंगदारी मांगी थी और नहीं देने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद व्यापारी द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गयी। हालांकि अबू सलेम ने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों को झूठा बताया था।

 तलोजा जेल में बंद है अबू सलेेम
गौरतलब है कि अबू सलेम इस समय महाराष्ट्र के तलोजा जेल में बंद है। उसे मुंबई ब्लास्ट मामले में दोषी करार देते हुये उम्र कैद की सजा सुनाई गयी है। 

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