बेवजह बजाया हॉर्न तो होगी जेल


बेवजह बजाया हॉर्न तो होगी जेल
SHARES

अब अगर सडकों पर वाहन चलते समय आपने बेवजह हॉर्न बजाया तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। सरकार बेवजह गाड़ी के हाॅर्न बजाने को दंडात्मक अपराध बनाने की तैयारी में है। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है बस राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी बाकी है। महाराष्ट्र विधानसभा ने महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी एक्ट 2017 विधेयक पारित किया है। जो राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है।सामाजिक कार्यकर्ता महेश बेडेकर की ओर से दायर जनहित याचिका के मद्देनजर अदालत की ओर से दिए गए निर्देश के तहत गृह विभाग के उपसचिव विज पाटील ने यह हलफनामा  दायर किया है। हलफनामे में कहा गया है कि सरकार ने राज्य के 27 शहरों की नाइज मैपिंग करने की योजना बनाई है। इसके लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सहयोग लिया जाएगा।


सरकार द्वारा किया जा रहा प्रयास

पहले चरण में 10 शहरों की होगी नॉइज मैपिंग

अलग से बनाया जाएगा नॉइज मानिटरिंग स्टेशन

गाड़ी के साइलेंसर को मोडिफाई करने वालों का होगा रजिस्ट्रेशन रद्द

जगह-जगह  लगाए जाएंगे साइन बोर्ड।

ध्वनि प्रदूषण से अवगत कराने के लिए सरकार चलाएगी जागरुकता अभियान

इसके लिए अलग से निधि की व्यवस्था की जाएगी

स्कूली बच्चों को भी जागरूक किया जाएगा


डाउनलोड करें Mumbai live APP और रहें हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट।

मुंबई से जुड़ी हर खबर की ताज़ा अपडेट पाने के लिए Mumbai live के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें।

(नीचे दिए गये कमेंट बॉक्स में जाकर स्टोरी पर अपनी प्रतिक्रिया दे) 

 


संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें