दादर के एक बिज़नेसमैन पर पब्लिक एरिया में कबूतरों को दाना खिलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया


दादर के एक बिज़नेसमैन पर पब्लिक एरिया में कबूतरों को दाना खिलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया
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मुंबई की एक कोर्ट ने एक बिज़नेसमैन को पब्लिक जगह पर कबूतरों को दाना खिलाने का दोषी पाया और उस पर 5,000 का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि इस काम से इंसानी ज़िंदगी के लिए खतरनाक बीमारियाँ फैलने का खतरा है। यह ऑर्डर बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के कबूतरों को दाना खिलाने पर बैन लगाने के कुछ महीने बाद आया है।(In a first, Dadar Business Man Fined INR 5,000 for Feeding Pigeons in Public Area)

52 साल के नितिन शेठ पर लगा जुर्माना 

आरोपी की पहचान दादर के रहने वाले 52 साल के नितिन शेठ के तौर पर हुई है। उसे 1 अगस्त को माहिम इलाके के एक कबूतरखाने में कबूतरों को दाना खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कबूतरों को दाना खिलाने की जगह बंद कर दी गई थी।

शेठ ने अपना गुनाह कबूल किया

शेठ ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कोर्ट से नरमी भी मांगी और कहा कि उसकी दलील अपनी मर्ज़ी से थी। 22 दिसंबर को, बांद्रा कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वी. यू. मिसाल ने दलील मान ली और उसे दोषी ठहराया। कोर्ट ने फैसला किया कि पैसे का जुर्माना काफी होगा।

सरकारी ऑर्डर तोड़ने का दोषी 

मजिस्ट्रेट ने शेठ को भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 223(b) के तहत सरकारी ऑर्डर तोड़ने का दोषी ठहराया। उसे ऐसे कामों के लिए भी दोषी ठहराया गया जिनसे इंसानी ज़िंदगी, सेहत या सुरक्षा को खतरा हो।  इसके अलावा, कोर्ट ने उन्हें भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 271 के तहत एक ऐसे काम के लिए दोषी पाया जिससे जानलेवा बीमारी फैल सकती थी।

शेठ ने अपनी गलती मानी और हल्की सज़ा की मांग की

मामला माहिम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। चार्जशीट फाइल की गई, और पूरी कार्रवाई के दौरान, शेठ ने अपनी गलती मानी और हल्की सज़ा की मांग की।हाई कोर्ट ने पहले BMC को ऐतिहासिक कबूतरखानों को गिराने से रोक दिया था, लेकिन इन जगहों पर कबूतरों को दाना डालने पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन विरोध के बाद, सिविक बॉडी ने दादर इलाके में एक कबूतरखाने को प्लास्टिक शीट से ढक दिया।

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