योगा टीचर ने अपनी ही महिला छात्र के साथ की छेड़छाड़, हुआ गिरफ्तार

कुछ दिन बाद जब महिला को यह आभास हुआ कि योग टीचर महिला के साथ कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा है। यही नहीं आरोपी ने महिला से अपने पति को छोड़ने और उसके साथ रहने के लिए कहा। इसके बाद पीड़ित महिला ने क्लास छोड़ दिया और दूसरे योगा टीचर के यहां जाने लगी।

योगा टीचर ने अपनी ही महिला छात्र के साथ की छेड़छाड़, हुआ गिरफ्तार
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मुंबई के खार इलाके में एक योग टीचर द्वारा अपनी ही 35 वर्षीय महिला छात्र के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। महिला द्वारा पुलिस में शिकायत के बाद आरोपी योगा टीचर राजू घोष के खिलाफ छेड़छाड़ करने का केस दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

क्या है मामला?
सूत्रों के मुताबिक साल 2016 में पीड़ित महिला पीठ दर्द से परेशान थी। उसे उसी की एक महिला मित्र ने योगा करने की सलाह दी साथ ही आरोपी योगा टीचर का नाम भी रेफर किया। इसके बाद महिला ने वहां काफी समय तक योगा सीखा लेकिन कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। यही नहीं इसके साथ ही महिला को पेट दर्द की शिकायत भी होने लगी। महिला ने जब डॉक्टर से संपर्क किया तो डॉक्टरों ने महिला को बताया कि उसे हर्निया हुआ है।

इसके बाद महिला ने अपने योगा टीचर को बताया कि वह अब योगा क्लास नहीं आएगी, लेकिन योगा टीचर ने कहा कि उसे क्लास नहीं छोड़ना चाहिए, साथ ही आरोपी ने पीड़िता को आश्वासन दिया था कि योग उसकी समस्या को हल करने में मदद करेगा और कथित तौर पर उसने महिला को अपने घर पर रोजाना योग अभ्यास करने के लिए मजबूर किया। 

लेकिन कुछ दिन बाद जब महिला को यह आभास हुआ कि योग टीचर महिला के साथ कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा है। यही नहीं आरोपी ने महिला से अपने पति को छोड़ने और उसके साथ रहने के लिए कहा। इसके बाद पीड़ित महिला ने क्लास छोड़ दिया और दूसरे योगा टीचर के यहां जाने लगी।

जब पीड़ित महिला ने क्लास में आना बंद कर दिया तो एक दिन अचानक आरोपी टीचर महिला के दूसरे वाले योगा क्लास के यहाँ पहुंच गया। उसने महिला को फोन कर नीचे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन महिला नहीं आई। इसके बाद जब क्लास खत्म हो गयी तो महिला नीचे आई जहां आरोपी उसका इंतजार कर रहा था। महिला जब अपने घर जाने लगी तो आरोपी ने महिला का रास्ता रोक लिया और उसे अपशब्द कहते हुए हुए उसके साथ दुर्वव्यहार करने लगा। साथ ही महिला को आपत्तीजनक रूप से छुआ भी।

जिसके अगले दिन, पीड़ित महिला ने खार पुलिस से शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354 बी, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

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