मुंबई कस्टम्स ने हवाई अड्डे पर लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियों को जब्त किया

1 भारतीय नागरिक गिरफ्तार

मुंबई कस्टम्स ने हवाई अड्डे पर लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियों को जब्त किया
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एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय (सीएसएमआई) हवाई अड्डे, मुंबई में मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र-III के सीमा शुल्क अधिकारियों ने आज (09 जून 2025) एक भारतीय नागरिक को रोका, जिसके परिणामस्वरूप कई जीवित और मृत वन्यजीव प्रजातियाँ जब्त की गईं, जिनमें से कुछ वन्यजीव संरक्षण कानूनों के तहत संरक्षित हैं। मामले के सिलसिले में व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। (Mumbai customs seizes endangered wildlife species at airport, 1 arrested)

प्रोफाइलिंग के आधार पर, फ्लाइट नंबर AI338 से बैंकॉक से आए यात्री को रोका गया। पूछताछ के दौरान यात्री ने घबराहट के लक्षण दिखाए, जिसके कारण उनके सामान की गहन जाँच की गई। निरीक्षण में निम्नलिखित वन्यजीव प्रजातियाँ पाई गईं: चाको गोल्डन नी टारेंटुला (ग्रामोस्टोला पल्क्रिप्स): 1 नमूना, CITES के तहत सूचीबद्ध नहीं है। टारेंटुला (ब्रैचीपेल्मा एसपीपी): 1 नमूना, सीआईटीईएस के परिशिष्ट-II और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV के अंतर्गत सूचीबद्ध है।

इगुआना (इगुआना एसपीपी): 80 नमूने (50 जीवित, 30 मृत), सीआईटीईएस के परिशिष्ट-II और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV के अंतर्गत सूचीबद्ध है।

ल्यूसिस्टिक शुगर ग्लाइडर (पेटोरस ब्रेविसेप्स): 6 नमूने, सीआईटीईएस के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं हैं।

फायर-टेल्ड सनबर्ड (एथोपाइगा इग्नीकौडा): 1 मृत नमूना, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के अंतर्गत सूचीबद्ध है, सीआईटीईएस के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है।

पर्पल थ्रोटेड सनबर्ड (लेप्टोकोमा स्पेरेटा): 1 मृत नमूना, सीआईटीईएस के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है।

क्रेस्टेड फिंचबिल (स्पिज़िक्सोस कैनिफ़्रॉन्स): 2 नमूने, सीआईटीईएस के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं हैं।

हनी बियर (पोटोस फ़्लेवस): 1 नमूना, होंडुरास के लिए सीआईटीईएस के परिशिष्ट-III के अंतर्गत सूचीबद्ध है।

ब्राज़ीलियन चेरी हेड कछुआ (चेलोनोइडिस कार्बोनेरियस): 2 नमूने, सीआईटीईएस के परिशिष्ट-II और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।

वन्यजीव प्रजातियों को 09 जून 2025 के पंचनामा के तहत जब्त किया गया था।

यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। आगे की जांच जारी है।

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