MIM की रैली आयोजकों के खिलाफ दर्ज हुआ केस, धारा144 और कोरोना नियम उल्लंघन का मामला

इन पर आरोप है कि मुंबई में धारा 144 होने के बावजूद भी मुंबई के चांदीवली में MIM की रैली का आयोजन किया था।

MIM की रैली आयोजकों के खिलाफ दर्ज हुआ केस, धारा144 और कोरोना नियम उल्लंघन का मामला
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मुंबई पुलिस ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के 4 आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि मुंबई में धारा 144 होने के बावजूद भी मुंबई के चांदीवली में MIM की रैली का आयोजन किया था। यह रैली शनिवार को मुंबई के चांदिवली में आयोजित की गई थी, जिसमे MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, MIM के सांसद इम्तियाज जलील सहित हजारों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इन चार आयोजकों पर कोविड-19 नियमों का कथित उल्लंघन करने और सीआरपीसी की धारा-144 की अवज्ञा करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।

इस बारे में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि, साकीनाका पुलिस थाने में शनिवार देर रात MIM के सब्रे आलम और चार अन्य  के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 188 (सरकारी अधिकारी के आदेश का उल्लंघन), 270 (घातक कृत्य से संक्रामक बीमारी के फैलने का खतरा) और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बता दें कि मुंबई में बढ़ते ओमिक्रोन के मामलों के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने शनिवार 11 दिसम्बर और रविवार 12 दिसम्बर को मुम्बई में धारा-144 लगाई है जिसके तहत चार लोगों से अधिक के जमा होने पर रोक है।

जबकि इस मामले में MIM का कहना था कि, सरकार MIM का कार्यक्रम नहीं होने देना चाह रही है, इसलिए धारा144  लगाई गई।

मुंबई के चांदीवली में MIM की तरफ से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें ओवैसी सहित एआईएमआईएम के हजरों कार्यकर्ता हुए थे। यही नहीं पार्टी सांसद इम्तियाज जलील के नेतृत्व में मराठवाड़ा के औरंगाबाद से भी लोग इस रैली में शामिल होने आए थे।

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