सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के बीच राज्य सरकार ने हाल ही में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम ( motor vehicle act ) में संशोधन किया और कुछ अपराधो के लिए सजा को और भी बढ़ा दिया है, जिसका मतलब कि अपराधियों को अदालत के सामने पेश होना पड़ सकता है।
अब, सड़क के गलत साइड पर गाड़ी चलाना, लेन काटना या ओवरटेक करना साधारण जुर्माने के भुगतान के साथ समाप्त नहीं हो सकता है। पहले, इस तरह के अपराधों पर 200 रुपये का मामूली जुर्माना लगाया जाता था। हालांकी नये संसोधन के बाद अब आपको इस अपराधों के लिए जेल भी जाना हो सकता है।
संशोधन अधिनियम में एक और महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि यातायात अपराधों के लिए न्यूनतम जुर्माना अब पहली बार के अपराधी के लिए 500 (पिछले INR 200 से) और दूसरी बार के अपराधी के लिए कम से कम 1500 है।
16 दिसंबर को सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना में जहां मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक दुर्घटना में पांच महीने के बच्चे की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नशे में धुत एक ड्राइवर अपनी कार को गलत दिशा में चला रहा था और उसने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिसमें पांच महीने का अरफान अपने माता-पिता के साथ यात्रा कर रहा था।
हालांकि, नशे में धुत चालक को अगले ही दिन एक अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। इससे मोटर दुर्घटना के मामलों में मौजूद न्याय प्रणाली पर चिंता बढ़ गई।जनवरी और अगस्त 2021 के बीच 47,500 से अधिक मोटर चालकों का गलत दिशा में वाहन चलाने के लिए चालान किया गया, जो कि पूरे 2020 (लगभग 31,000 चालान) में किए गए चालानों से अधिक है। लेकिन इस साल केवल 14 फीसदी अपराधियों ने जुर्माना अदा किया।
मुंबई पुलिस द्वारा जारी एक डेटा विश्लेषण रिपोर्ट, पिछले साल मुंबई में हुई सभी 338 घातक दुर्घटनाओं में से 42 प्रतिशत हिट-एंड-रन मामले थे,। रिपोर्ट से यह भी पता चला है की हिट-एंड-रन दुर्घटना का प्रत्येक शिकार प्रमुख रूप से पैदल यात्री और मोटरसाइकिल सवार थे।
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