नाइक पर और कसा शिकंजा, कुर्क होंगी चार और सम्पत्तियां

अदालत ने नाइक को वांछित अपराधी घोषित किया हुआ है। उस पर आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दर्ज है। इसके बाद भी एनआईए द्वारा मुंबई में ही स्थित नाईक के दो फ्लैट और एक कॉमर्शियल प्रतिष्ठान कुर्क किये जा चुके हैं।

नाइक पर और कसा शिकंजा, कुर्क होंगी चार और सम्पत्तियां
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विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने जाकिर नाइक की चार संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। ये सभी सम्पत्तियां मुंबई में स्थित हैं। आपको बता दें कि अदालत ने नाइक को वांछित अपराधी घोषित किया हुआ है। उस पर आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दर्ज है। इसके बाद भी एनआईए द्वारा मुंबई में ही स्थित नाईक के दो फ्लैट और एक कॉमर्शियल प्रतिष्ठान कुर्क किये जा चुके हैं।

नाइक के ये सारे प्रॉपर्टी मुंबई के मझगांव इलाके में स्थित है। इस प्रॉपर्टी को कुर्क करने के लिए विशेष अदालत एनआईए ने परमिशन मांगी थी जिसे अदालत ने गुरूवार को मंजूर कर लिया।

इसके पहले विशेष अदालत से एनआईए ने दावा किया था कि भारत में स्थित नाइक के सारे बैंक अकाउंट सीज हो चुके हैं इसीलिए नाइक को पैसा नहीं मिल पा रहा है। अब नाइक पैसे के लिए विदेशों से ही अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहा है।

एनआईए की ओर से यह भी कहा गया कि नाइक इन सारी सम्पत्तियों को बेच कर धन जुटाना चाहता है, यही नहीं नाइक कई देशों में नागरिकता हासिल करने के लिए भी प्रयासरत बताया जाता है।

भारत सरकार की तरफ से नवंबर 2016 में नाइक के मुंबई स्थित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को यूएपीए के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया था। नाइक पर आतंवादी संगठन से जुड़े होने और मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है।

पढ़ें: निष्पक्ष सरकार होने तक भारत लौटना संभव नहीं- जाकिर नाइक

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