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मुंबई- अवैध तरीके से चल रहे है 218 निजी स्कूल

ये स्कूल कथित तौर पर अपने मान्यता प्रमाणपत्रों को नवीनीकृत करने में विफल रहे हैं जो आरटीई अधिनियम के तहत अनिवार्य हैं।

मुंबई-   अवैध तरीके से चल रहे है 218 निजी स्कूल
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सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) से सामने आए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र में 218 प्राथमिक गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार (RTE) अनुमोदन के बिना संचालित हो रहे हैं। ये स्कूल कथित तौर पर अपने मान्यता प्रमाणपत्रों को नवीनीकृत करने में विफल रहे हैं जो आरटीई अधिनियम के तहत अनिवार्य हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 'अवैध रूप से' चल रहे स्कूलों की इस सूची में शहर के कई जाने-माने स्कूल शामिल हैं।

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आनंदीलाल पोद्दार हाई स्कूल (सांताक्रूज), राजे शिवाजी प्राइमरी स्कूल (दादर), सेंट माइकल हाई स्कूल (माहिम), सेंट एंड्रयूज हाई स्कूल प्राइमरी सेक्शन (बांद्रा), सेंट अलॉयसियस प्राइमरी स्कूल (सांताक्रूज), द एलेक्जेंड्रा गर्ल्स हाई स्कूल (फोर्ट), ग्लोरिया कॉन्वेंट (बायखला), सेंट पायस एक्स हाई स्कूल (नाहुर), डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालय (बोरीवली), रुस्तमजी ट्रूपर्स (दहिसर) और वीपीएम  विद्या मंदिर प्राथमिक स्कूल (दहिसर) हैं।

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के बच्चों के अधिकार के अनुसार स्कूलों को हर तीन साल में अपने आरटीई सर्टिफिकेट को नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है।

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नवीनीकरण प्राप्त करने में विफलता का अर्थ है कि स्कूलों पर प्रति दिन 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है जब तक कि वे मानकों को पूरा नहीं करते हैं, साथ ही बिना मान्यता के स्कूल संचालित करने के लिए इन स्कूलों के प्रबंधन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

हर साल RTE की मंजूरी मिलने के बाद स्कूल प्रशासन को बैलेंस शीट सरकार और अभिभावकों को जमा करनी होती है।

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