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कोर्ट का आदेश तोड़ा, आयोजकों और मंडलों पर आएगी शामत


कोर्ट का आदेश तोड़ा, आयोजकों और मंडलों पर आएगी शामत
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दही हांडी उत्सवों में कई मंडलों और आयोजकों ने जम कर नियमों की धज्जियां उड़ाई। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को गोविंदाओं में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को गोविंदा पथक में शामिल नहीं किया जाएं।

पुलिस ने बनाई लिस्ट 
एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऐसे कई मंडलों और आयोजकों की एक लिस्ट बनाई गयी है जिनकी तरफ से नियमों का उल्लंघन किया गया है। अब नियमानुसार कोर्ट के आदेश पर ऐसे मंडलों और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नियम ताक पर 
गौरतलब है कि दही हंडी उत्सव में कई गोविंदा पथक ने मानव पिरामिड बनाते समय 14 साल से कम उम्र के बच्चों को भी शामिल किया था। साथ ही आयोजकों की तरफ से तय मानक से अधिक डीजे का साउंड बजाया गया था, कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए डीजे पर भी रोक लगाई थी।  

होगी कार्रवाई?
पुलिस उपायुक्त मंजुनाथ सिंह की तरफ से कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने का आदेश पहले ही दे दिया गया था। अब नियमों को तोड़ने के आरोप में मंडलों और आयोजकों पर शामत आ सकती है।

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