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'दवाइयां खरीदने से पहले उस पर लिखी चेतावनी जरूर पढ़ें'


'दवाइयां खरीदने से पहले उस पर लिखी चेतावनी जरूर पढ़ें'
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स्वास्थ्य के लिए कौन सी दवा कितनी असरकारक है इस बात की चेतावनी अब दवाइयों की पैकटों पर भी लिखी रहेगी। केंद्र सरकार के इस निर्णय को आने वाले 1 नवंबर से इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। यह सूचना लाल बॉक्स में काले अक्षरों में प्रिंट रहेगी। केंद्र सरकार की तरफ से सभी दवाईयां कंपनियों को यह नियम सख्ती से लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने पिछले साल ही केमिस्ट, फार्मा कंपनियों और अन्य संबंधित से सूचना मांगी थी। इसके बाद इसी साल 26 अप्रैल को केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गयी।


दवाइयों के पैकिटों पर चेतावनी होगी अंकित 
केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक शेड्यूल G, शेड्युल-H , शेड्यु-H 1,शेड्युल-X जैसी दवाइयों पर खास रूप से सूचना प्रिंट करने के आदेश सरकार ने दिया है। यही नहीं इन सूचनाओं को लाल बॉक्स में काले अक्षरों में प्रिंट करना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा एनालजेसिक, हिप्नोटीक्स, सिडेटीव, ट्रांक्विलाईजर, हार्मोन, कैंसर निरोधी दवाइयों पर भी केंद्र सरकार के आदेशानुसार सुचना छापनी होगी।


चेतावनी प्रिंट करना होगा अनिवार्य 

शेड्युल- Gदवाइयां – SCHEDULE G PRISCRIPTION DRUG CAUTION- It is dangerous to take this preparation except under medical supervision.  
मतलब डॉक्टरों की देखरेख के बिना इन दवाइयों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.

शेड्युल-H दवाइयां - SCHEDULE H PRISCRIPTION DRUG CAUTION- Not to be sold by retail without the precription of a registered Medical Practitioner.  
मतलब डॉक्टरों की प्रिस्क्रिप्शन के अलावा इन दवाइयों की बिक्री नहीं कर सकते।

शेड्युल- H दवाइयां - SCHEDULE H PRISCRIPTION DRUG WARNING-To be sold by retail on the precription of a registered Medical Practitioner.  मतलब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन 

शेड्युल-H1 दवाइयां - SCHEDULE H1 PRISCRIPTION DRUG WARNING- It is dangerous to take this preparation except in accordance with the medical advice  
मतलब डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयां लेना हानिकारक है।

केंद्र सरकार के आदेश के बाद नींद की गोलियां और स्टेराइड क्रीम के पैकिटों पर या फिर अतिसंवेदनशील दवाइयों पर भी बिना डॉक्टरों की सलाह के बगैर इन्हे नहीं खरीदने की चेतावनी साफ तौर पर प्रिंट रहेगी। यह नियम ग्राहकों में जागरूकता लाने में मदद करेगा।
कैलाश तांडले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एसोसिएशन

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