घर खरीदते समय धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं। कुछ बिल्डर एक ही घर को कई को बेचकर धोखा देते हैं। लेकिन अब इस धोखे से सरकार सख्ती से निपटने जा रही है। आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने बताया कि RERA एक्ट में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
जितेंद्र आव्हाड के अनुसार, कोई भी डेवलपर कई लोगों को फ्लैट बेचकर धोखा नहीं दे सकता है। अतीत में धोखाधड़ी की ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। इसमें एक बिल्डर (Builder) ने कई को एक ही प्लॉट बेचता है। आखिरकार, खरीदार को पता चलता है कि उसे धोखा दिया गया है। लेकिन चूंकि कानून में कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब RERA एक्ट में बदलाव किया गया है। इसलिए एक बिल्डर को एक भूखंड को कई को बेचकर धोखा नहीं दिया जा सकता है।
प्लॉट बेचने के बाद, बिल्डर को अब RERA एक्ट के तहत ऑनलाइन पूरी जानकारी देने की आवश्यकता होगी। इसलिए जानकारी उपलब्ध होगी कि किसको प्लॉट बेचा गया है। कानून में इस बदलाव से उपभोक्ता धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा। इस तरह के मामले को टालने की कोशिशों के परिणामस्वरूप बिल्डर को कानून में बदलाव के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है।