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मीठीबाई खाऊ गली के स्टॉल गिराए जाएंगे

मेट्रो लाइन 2B के लिए मीठीबाई खाऊ गली के स्टॉल गिराए जाएंगे

मीठीबाई खाऊ गली के स्टॉल गिराए जाएंगे
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विले पार्ले वेस्ट की मशहूर मीठीबाई खाऊ गली को बंद करने का प्लान है क्योंकि नई मेट्रो लाइन 2B पर काम आगे बढ़ रहा है। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने इलाके में लंबे समय से लगे 12 स्टॉल हटाने का ऑर्डर दिया है। इन स्टॉल में पॉपुलर डोसा काउंटर भी शामिल हैं, जो “जिनी डोसा” के लिए जाने जाते हैं। (Mithibai Khau Galli Stalls Set for Demolition for Metro Line 2B)

14 नवंबर को वेंडर्स को हटाने का नोटिस जारी

यह जगह स्टूडेंट्स, लोकल लोगों और कई खाने के शौकीनों के लिए रोज़ाना रुकने का एक स्टॉप है, जो गुलमोहर रोड पर ताज़े खाने की खुशबू का मज़ा लेते हैं। HT की एक रिपोर्ट के मुताबिक, BMC ने 14 नवंबर को वेंडर्स को हटाने का नोटिस जारी किया था। नोटिस में उन्हें अपने स्टॉल हटाने के लिए सात दिन का समय दिया गया था।

सभी 12 स्टॉल आने वाले मेट्रो स्टेशन के लिए मार्क की गई लाइन पर ही स्थित

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि MMRDA और BMC के जॉइंट सर्वे के मुताबिक, सभी 12 स्टॉल आने वाले मेट्रो स्टेशन के लिए मार्क की गई लाइन पर ही हैं। यह स्टेशन मेट्रो लाइन 2B को सर्विस देगा, जो मानखुर्द में मांडले से अंधेरी वेस्ट में डी एन नगर तक जाएगी।सूत्रों के मुताबिक, ये स्टॉल कई नियम तोड़ते हैं।  ये स्टॉल स्कूल और कॉलेज के 100 मीटर के अंदर हैं। यह हाई कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। अधिकारियों ने कहा कि ये स्टॉल फेरी लगाने के नियमों का भी उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन उसी जगह पर बनेगा, इसलिए ये स्टॉल नहीं रह सकते।

कुछ स्टॉल पर सिर्फ़ आरे यूनिट का निशान था, लेकिन वे वहीं खाना बना रहे थे। कुछ स्टॉर्मवॉटर ड्रेन में कचरा डाल रहे थे। कुछ 2005 में जारी आरे डेयरी सर्कुलर में तय साइज़ से बड़े थे। अधिकारियों ने कहा कि कई चेतावनियों और पहले की कार्रवाई के बावजूद ये काम जारी रहे।खाने के स्टॉल पहले भी कानूनी झगड़ों में शामिल रहे हैं। 2015 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों की सुनवाई की, जिनमें उसने फैसला सुनाया कि जो वेंडर सड़कों या फुटपाथ पर खाना बनाते हैं, जिनमें इस खाऊ गली के वेंडर भी शामिल हैं, वे स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत सुरक्षित नहीं हैं।

अस्पतालों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 100 मीटर के अंदर फेरी लगाने पर रोक 

BMC नोटिस में 2013 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी ज़िक्र किया गया है। यह आदेश अस्पतालों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 100 मीटर के अंदर फेरी लगाने पर रोक लगाता है।  गुलमोहर रोड कूपर हॉस्पिटल और SVKM इंस्टीट्यूशन के रिस्ट्रिक्टेड ज़ोन में आता है। BMC ने कहा कि वेंडर के पास महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1888 के सेक्शन 313 के तहत ज़रूरी लाइसेंस नहीं हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, लोगों ने पिछले कुछ सालों में कई शिकायतें की हैं। उन्होंने कहा कि स्टॉल से निकलने वाला खाने का कचरा स्टॉर्मवॉटर ड्रेन को ब्लॉक कर देता है। उन्होंने यह भी कहा कि स्टॉल ट्रैफिक की दिक्कतें बढ़ाते हैं और खाना पकाने के असुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।

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