
बॉम्बे हाई कोर्ट ने डोंबिवली के एक सिविक हॉस्पिटल में डॉक्टरों और हेल्थकेयर स्टाफ पर कथित हमले के मामले में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को दी गई ज़मानत पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने घटना की गंभीरता और निचली अदालत के फैसले पर चिंता जताते हुए यह कदम उठाया है।(Bombay HC Stays Bail Granted to Shiv Sena Councillor Ramesh Mhatre in Dombivli Doctor Assault Case)
एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच ने कल्याण कोर्ट के 14 जुलाई के ज़मानत ऑर्डर को अगले आदेश तक रोक दिया है। हमले की खबरों से लोगों में बड़े पैमाने पर गुस्सा फैलने के बाद हाई कोर्ट ने मामले का खुद से संज्ञान लिया।कोर्ट ने म्हात्रे को, जो पहले ही ज़मानत पर रिहा हो चुके थे, तय समय सीमा तक पुलिस के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया। बाकी आरोपी, जो पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं, आगे की कार्रवाई तक जेल में रहेंगे।
यह घटना डोंबिवली में KDMC द्वारा चलाए जा रहे शास्त्री नगर हॉस्पिटल में हुई, जहाँ म्हात्रे और उनके समर्थकों ने एक गर्भवती मरीज़ के इलाज को लेकर हुए विवाद के बाद डॉक्टरों और हॉस्पिटल स्टाफ पर कथित तौर पर हमला किया। इस हमले के बाद मेडिकल कम्युनिटी ने विरोध प्रदर्शन किया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शुरू में पूरे राज्य में हड़ताल की अपील की, लेकिन हाई कोर्ट के दखल के बाद इसे रोक दिया गया।
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