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दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग की पहल

इस लोकसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर बनाए गए हैं

दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग की पहल
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जो दिव्यांग नागरिक मतदान केंद्र पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से स्वयंसेवकों और व्हीलचेयर की व्यवस्था की जाएगी। यह सुविधा पाने के लिए दिव्यांग मतदाताओं को सक्षम-ईसीआई ऐप पर अपना नाम अंकित करना होगा। इस लोकसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर बनाए गए हैं। जिससे दिव्यांग मतदाताओं को यात्रा करने में सुविधा होगी।  (Election Commission's initiative for differently abled and senior voters)

12 अप्रैल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र में कुल 98,114 मतदान केंद्र हैं। इनमें से 98,039 मतदान केंद्रों पर रैंप की जरूरत है। 97,662 मतदान केंद्रों पर रैंप की व्यवस्था की गई है. छत्रपति संभाजीनगर में 377 मतदान केंद्र पर मानक के अनुसार अस्थायी रैंप की व्यवस्था की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर शौचालयों का भी निर्माण किया गया है जो विकलांग मतदाताओं के लिए सुलभ हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इस साल के लोकसभा चुनाव में सभी दिव्यांग मतदान अधिकारी 313 मतदान केंद्रों पर काम करेंगे। साथ ही, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया को विकलांग नागरिकों, विशेषकर अंधे और बधिर मतदाताओं के लिए पठनीय और सुलभ बनाया गया है।

इसमें शामिल है कि जो विकलांग मतदाता पहले से ही मतदाता हैं वे सक्षम-ईसीआई ऐप पर अपना नाम कैसे अंकित कर सकते हैं, नए मतदाता का पंजीकरण कैसे करें, मतदान केंद्रों पर विकलांग मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाएं आदि शामिल हैं। जानकारी वीडियो और लिखित रूप में प्रदान की गई है। दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि में मतदाता पर्चियां, मतपत्र, मतदाता गाइड पुस्तकें उपलब्ध करायी जाएंगी।

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र और 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। योग्य वरिष्ठ नागरिक और विकलांग मतदाता जो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें आवेदन पत्र 12डी भरना होगा।

मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर यह आवेदन पत्र भरवाएंगे। योग्य वरिष्ठ नागरिक और विकलांग मतदाता प्रत्येक चरण की चुनाव अधिसूचना की घोषणा से पांच दिनों के भीतर आवेदन पत्र 12डी भर सकते हैं। इन मतदाताओं की गुप्त मतदान प्रक्रिया उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित मतदान-तिथि से एक दिन पहले पूरी की जाएगी।

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