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महाराष्ट्र: सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए "इस" जिले में धारा 144 लागू

इसके अलावा, अकोला, अमरावती शहर, अमरावती ग्रामीण और आसपास के अन्य शहरों में भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। प्रशासन ने बाजारों को बंद करने का भी आदेश दिया है

महाराष्ट्र: सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए "इस" जिले में धारा 144 लागू
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महाराष्ट्र के अमरावती जिले में सांप्रदायिक हिंसा की घटना के बाद गृह विभाग ने इस मामले में सतर्कता दिखानी शुरु कर दी हैं। राज्य सरकार ने अमरावती में किसी भी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए धारा 144 लगा दिया है। 

सोमवार, 18 अप्रैल को महाराष्ट्र में अमरावती जिले के अचलपुर शहर में दो समुदायों के लोगों के बीच झड़प के बाद, क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।

हनुमान जयंती के एक दिन बाद रविवार 17 अप्रैल की रात भगवा झंडा फहराए जाने को लेकर झड़प हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पथराव और हिंसा में शामिल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।इस घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं।

अधिकारियों ने बताया कि अचलपुर-परतवाड़ा जुड़वां शहर, कांडली गांव और एक अन्य गांव में कानून व्यवस्था की स्थिति की जांच के लिए 600 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। प्रशासन ने भीड़भाड़ को रोकने के लिए जिले के प्रभावित इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है।

हालांकि, स्थिति नियंत्रण में है, हालांकि, पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने जगह का दौरा किया है और लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है।

इसके अलावा, अकोला, अमरावती शहर, अमरावती ग्रामीण और आसपास के अन्य शहरों में भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है।  प्रशासन ने बाजारों को बंद करने का भी आदेश दिया है और पुलिस की गश्त शुरू हो गई है।

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