पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के चुनाव को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। एक अग्रणी दैनिक में एक रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता सुरेश रंगारी ने, वकील अश्विन इंगोले के माध्यम से दावा किया था कि फडणवीस ने वर्धा जिले में उनके खिलाफ दायर एक कथित अत्याचार शिकायत के बारे में जानकारी छिपा दी थी। अदालत ने आरोप लगाया कि आरोपों में कोई दम प नहीं था और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
29 नवंबर तक राशि जमा करने का आदेश
अदालत ने रंगारी को 29 नवंबर तक उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के साथ राशि जमा करने के लिए कहा। अदालत ने यह भी कहा कि अगर रंगारी ऐसा करने में विफल रही, तो उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट दायर किया जाएगा।
इससे पहले, एक अदालत ने 4 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को एक चुनावी हलफनामे में उनके द्वारा दो आपराधिक मामलों का खुलासा न करने का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया था।
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नवंबर को मजिस्ट्रेट की अदालत ने कहा कि इस मामले को एक सारांश आपराधिक मामले के रूप में रखा जाएगा, और फड़नवीस को नोटिस जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री को नोटिस का जवाब देने के लिए 4
दिसंबर तक का समय दिया गया है।
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