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लोकमंगल एग्रो इंडस्ट्रीज पर सेबी ने लगाई रोक


लोकमंगल एग्रो इंडस्ट्रीज पर सेबी ने लगाई रोक
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने लोकमंगल एग्रो इंडस्ट्रीज और 10 अन्य निदेशकों पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार से चार साल का प्रतिबंध लगाया है। साथ ही कंपनी को निवेशकों से अवैध रुप से जुटाया गया धन वापस करने के लिए भी कहा है। राज्य मंत्री सुभाष देशमुख और उनकी पत्नी स्मिता दोनों ही इस कंपनी के निर्देशक में से एक है।

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सेबी के आदेश के अनुसार जिन निदेशकों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें स्मिता सुभाष देशमुख, वैजनाथ नागप्पा लातुरे, आडंबर संदीपन देशमुख, शाहजी गुलचंद पवार, गुर्राना अप्पारा तेली, महेश सतीशचंद्र देशमुख और पराग सुरेश पटेल शामिल हैं।

आदेश के अनुसार कंपनी ने 2009-10 से 2011-12 के बीच 4,751 निवेशकों से 74.82 करोड़ रुपये जुटाए। यह सेबी के नियमों का उल्लंघन है। इसलिए उसने 15% वार्षिक ब्याज के साथ कंपनी को निवेशकों का यह धन लौटाने का निर्देश दिया है।अब निर्देशकों की कंपनी की पूंजी बाजार के लिए प्राधिकरण के नाम या व्यक्तिगत के रूप में नहीं माना जा सकता। इसे सेबी को सभी डी-मैट खाते, शेयर और निवेश की जानकारी देना आवश्यक होगा।

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इसके साथ ही कंपनी पर आरोप भी है की कंपनी के निदेशकों ने किसानों के पैसे से भूमि खरीदी, उन भूमि पर इमारत बनवाया और आज भी कंपनी ने लोगों के 108 करोड़ रुपये नहीं दिये है। इससे ये बात साफ जाहीर होती ही कंपनी ने लोगों के पैसों के साथ धोखाधड़ी की है।
कैसे मिल सकते है किसानों के पैसे


122 करोड़ के निर्देश के साथ साथ सेबी ने किसानों के पैसे देने के लिए भी एक फॉर्मूला बनाया है। इसके अनुसार किसानों को 10 प्रतिशत की ब्याज की दर से 122.86 करोड़ रुपये मिल सकता है। 6% ब्याज दर के अनुसार कम से कम 102.80 करोड़ रुपये निल सकते है , लेकिन अभई तक इस मामले में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

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