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'महारेरा' का ऐतिहासिक निर्णय! इमारत में लोग रहते हो नहीं, महारेरा रजिस्ट्रेशन है जरुरी


'महारेरा' का ऐतिहासिक निर्णय! इमारत में लोग रहते हो नहीं, महारेरा रजिस्ट्रेशन है जरुरी
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महारेरा द्वारा 5 महीने पहले दिए गए एक निर्णय के अनुसार अगर अगर किसी बिल्डिंग का ओसी नहीं है लेकिन उस बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं तो उस बिल्डिंग को महरेरा रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। महरेरा अध्यक्ष गौतम चटर्जी के द्वारा लिए गए इस निर्णय से कई परिवारों के साथ साथ बिल्डरों को भी राहत मिली थी। लेकिन अब महारेरा ने युटर्न लेते हुए अपने ही फैसले को पलट दिया है। अब उन बिल्डिंगो को भी महारेरा मे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है जिनको ओसी नहीं मिली है। 


नियम हुए और भी कड़े 

महारेरा ने 5 महीने पहले लिए गए अपने निर्णय कोई पूरी तरह से बदल दिया है। यही नहीं महारेरा ने नियमों को और भी कड़ाई से लागू करते हुए यह भी फरमान सुनाया है कि अगर महारेरा में रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर बिल्डर द्वारा किसी तरह की टालमटोल की जाती है तो उससे 50 हजार रूपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।


पहले क्या था निर्णय?

लगभग 5 महिने पहले कांदिवली पूर्व स्थित कमला विहार सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी में रहने वाली सेजल गांधी जिस बिल्डिंग में रहती थी वह बिल्डिंग की ओसी नहीं थी, इस बात की शिकायत सेजल ने महारेरा से की। इस पर निर्णय सुनाते हुए महारेरा ने कहा था कि अगर जिस बिल्डिंग की ओसी नहीं है और उस बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं तो उसे महारेरा रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है।


अब पलट गया फैसला

पुणे के रहने वाले शख्स पराग मंत्री नाम के युवक ने महारेरा से शिकायत की थी कि उनकी बिल्डिंग को ओसी नहीं है। ग्रीन स्पेस बिल्डर के विरोध में पराग ने यह शकायत की थी। इस शिकायत के मद्देनजर जब महारेरा ने सुनवाई की तो 5 फरवरी को अपने ही दिए गए पुराने आदेश को पलटते हुए महरेरा ने नया आदेश पारित किया और सभी बिल्डिंग को महारेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने की शर्त रखी चाहे ओसी हो या न हो या फिर लोग बिल्डिंग में रहते हो न रहते हो।


महारेरा के इस आदेश का महाराष्ट्र सोसायटीज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश प्रभू ने स्वागत किया है। उन्होंने आशा जताई कि इस आदेश से बिल्डर के कार्यों में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्ट बिल्डरों पर रोक लगेगी।


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