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रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरपर्सन विजयपत सिंघानिया की आत्मकथा पर फिलहाल रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिंघानिया की पुस्तक के सार्वजनिक विमोचन पर 13 मार्च तक रोक लगा दी है।

रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरपर्सन विजयपत सिंघानिया की आत्मकथा पर फिलहाल रोक
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रेमंड ग्रुप में पिता-पुत्र की जोड़ी के बीच चल रहे विवाद में अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरपर्सन विजयपत सिंघानिया को अपनी आत्मकथा प्रकाशित करने से रोक दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिंघानिया की पुस्तक के सार्वजनिक विमोचन पर 13 मार्च तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संदीप शिंदे की एकल पीठ ने सिंघानिया को अपनी आत्मकथा प्रकाशित करने से रोक दिया है, जिसे अस्थायी रूप से “The Incomplete Man" के रूप में शीर्षक दिया गया है।

पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में विशेष रूप से सिंघानिया को सुनवाई की अगली तारीख तक अपनी पुस्तक प्रकाशित नहीं करने के लिए कहा है। यह अंतरिम रोक रेमंड ग्रुप की ओर से दायर याचिका के बाद आया है। अपने सूट में, कंपनी ने सिंघानिया की आत्मकथा प्रकाशित करने के खिलाफ निषेधाज्ञा मांगी है। सिंघानिया ने रेमंड लिमिटेड द्वारा ठाणे जिला अदालत में उनके खिलाफ दायर मामले को स्थानांतरित करने का आवेदन किया था।

गौतम ने भी अपने पिता की पुस्तक पर रोक लगाने के लिए एक मुकदमा दायर किया है। पिता-पुत्र में दक्षिण मुंबई स्थित एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट के लिए कड़वी लड़ाई शुरु हो गई है।


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