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निजी डेटा संरक्षण बिल को कैबिनेट से मिली मंजूरी

इस बिल के तहत डेटा चोरी होने पर कंपनी पर सख्त ज़ुर्माना लगेगा

निजी डेटा संरक्षण बिल को कैबिनेट से मिली मंजूरी
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नरेंद्र मोदी सरकार ने निजी डेटा सुरक्षा बिल को मंजूरी दे दी है।  मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को निजी डेटा सुरक्षा बिल को पास कर दिया।  अब इसे अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है आपको बता दें कि इस बिल में सोशल साइट और ऐप पर आपकी निजी जानकारी को सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है | पिछले दिनों वॉट्सऐप  पर डेटा की सुरक्षा में लगी सेंध के बाद सरकार और सतर्क हो गई है | इस मामले को लेकर बवाल मचा था | तब आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार निजता को गंभीरता से लेती है और सूचना की गोपनीयता इसी का हिस्सा है 

 निजी डेटा के सही और पारदर्शी इस्तेमाल की ज़िम्मेदारी
बिल का जो मसौदा सरकार ने अपने वेबसाइट पर डाला था उसके मुताबिक़ आम लोगों के निजी डेटा के सही और पारदर्शी इस्तेमाल की ज़िम्मेदारी सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों पर सौंपी गई है, जो डेटा का इस्तेमाल करने वाले हैं उपभोक्ता की बिना जानकारी या चोरी करके उसके डेटा का इस्तेमाल करना अब दोनों ही तरह की एजेंसियों को भारी पड़ने वाला है | बिल में ऐसी हरकत के लिए ऐसा करने वाली एजेंसियों पर 15 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है |

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही व्हाट्सएप यूजर्स का डाटा लीक हुआ था और भारत के भी 121 लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट की जासूसी की गई थी। व्हाट्सएप ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि इस्रायल की एनएसओ ग्रुप ने पिगासस सॉफ्टवेयर के जरिए दुनियाभर के 1,400 लोगों के अकाउंट को हैक किया था।बिल में डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित तमाम देशों से जुड़े कानूनों की समीक्षा कर एक नया कानून बनाया गया है |

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