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बॉम्बे हाईकोर्ट ने ST कर्मचारियों को 22 अप्रैल तक काम पर लौटने का आदेश दिया

इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को किसी भी कर्मचारी को ना निकाले का भी आदेश दिया है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ST कर्मचारियों को 22 अप्रैल तक काम पर लौटने का आदेश दिया
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसटी कर्मचारियों(ST WORKER STRIKE) को 22 अप्रैल तक काम पर लौटने को कहा है। साथ ही एसटी निगम को सभी कर्मचारियों को दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी देते हुए उन्हें सेवा में शामिल करने के आदेश दिए गए हैं।कोर्ट ने इन कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ देने का भी निर्देश दिया। अदालत ने हड़ताली  कर्मचारियों की सभी संभावित मांगों को पूरा करने का प्रयास किया है।

शेर और मेमने के विवाद में मेमने को बचाना

एसटी निगम ने कहा था कि वह उन कर्मचारियों के मामले को वापस नहीं लेगा जिन पर हड़ताल के मामले दर्ज किये गए थे। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि हम इसे वापस लेने का आदेश जारी करेंगे। हम नहीं चाहते कि इस हड़ताल से किसी की मौत हो। कोर्ट ने कहा, 'हमें शेर और मेमने के विवाद में मेमने को बचाना है।

मुंबई हाई कोर्ट ने छह महीने से हड़ताल पर चल रहे एसटी कर्मचारियों को अंतिम अल्टीमेटम जारी किया है।बुधवार को हाईकोर्ट में भी मामले की सुनवाई हुई। गुरुवार सुबह के इस सत्र को 15 अप्रैल से बढ़ाकर 22 अप्रैल कर दिया गया है। 22 अप्रैल तक काम पर नहीं लौटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ निगम कार्रवाई कर सकता है।

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