राज्य परिवहन विभाग ने रविवार को महाराष्ट्र में अतिरिक्त किराए पर लेने वाले निजी पर्यटक बसों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन लॉन्च की। सामान्य एमएसआरटीसी दरों में 1.5 गुना से अधिक चार्ज करने वाली निजी बसों में आने वाले यात्री टोलफ्री नंबर 022-62426666 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।
यह भी पढ़े- राज्य के मुख्य सचिव पद पर डी. के. जैन की नियुक्ती
अतिरिक्त परिवहन आयुक्त सतीश सहस्रबुद्ध ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा की प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से ली जाएगी और इसके साथ ही दोषी पाये जानेपर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और इसके साथ बस ऑपरेटर की परमिट तक को रद्द किया जा सकता है।पिछले हफ्ते, राज्य सरकार ने राज्य भर के साथ सात मुंबई और पुणे जैसे शहरों से देश के विभिन्न हिस्सों में चल रही निजी पर्यटक बसों के किराए पर एक आदेश जारी किया था। अधिसूचना ने कहा कि बसें सामान्य एमएसआरटीसी किराया से 50% अधिक चार्ज कर सकती हैं। यदि किसी विशेष मार्ग पर सामान्य किराया 1000 रुपये है, तो निजी ऑपरेटर यात्रा के लिए यात्रियों को अधिकतम 1,500 रुपये चार्ज कर सकता है। हालांकी अगल निजी बसें इससे ज्यादा चार्ज करे तो वो हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते है।
यह भी पढ़े - शारीरिक संबंध ना होने पर कोर्ट ने रद्द की शादी
नया नियम राज्य के भीतर सभी यात्राओं पर लागू होगा, जिसमें मुंबई-पुणे, मुंबई-कोल्हापुर और मुंबई-नासिक जैसे लोकप्रिय अंतर-शहर मार्ग शामिल हैं। यह अन्य लोकप्रिय मार्गों के बीच मुंबई-उदयपुर, मुंबई-गोवा, मुंबई-बेंगलुरु जैसे अंतर-राज्य मार्गों पर भी लागू होगा।