बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (bandra metropolitan court) ने मुंबई पुलिस (mumbai police) को कंगना रनौत(kangana ranaut) और उसकी बहन रंगोली चंदेल (rangoli chandel) के खिलाफ सोशल मीडिया (social media) पर धार्मिक विद्वेष पैदा करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अब कंगना और रंगोली ने इस केस को रद्द करने की गुहार मुंबई उच्च न्यायालय (bombay high court) से की है। उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज इस प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है।
कंगना रनौत के खिलाफ शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि, कंगना सोशल मीडिया पर और टीवी डिबेट्स पर हमेशा धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश करती हैं। इस मामले में कंगना के खिलाफ बांद्रा पुलिस में केस भी दर्ज किया गया है।
इसी केस में मुंबई पुलिस ने कंगना से पूछताछ के लिए तीन बार सम्मन भी भेजा, लेकिन कंगना हाजिर नहीं हुई। सम्मन के अनुसार, उन्हें सोमवार को बांद्रा पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना था।
लेकिन कंगना ने अब इस केस के खिलाफ हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने बांद्रा पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।
मुनव्वर अली सैयद द्वारा कोर्ट में याचिका दायर करने पर बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बांद्रा पुलिस को कंगना और उसकी बहन रंगोली के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत के आदेश के अनुसार, कंगना और रंगोली के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153 ए, 295 ए और 124-ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।