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आईटीआर फाइल करने के लिए 30 सितंबर तक का समय

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है।

आईटीआर फाइल करने के लिए 30 सितंबर तक का समय
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केंद्र सरकार कोरोना संकट में करदाताओं को राहत दे रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। करदाता 30 सितंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। इससे पहले, आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी।

सीबीडीटी ने ट्वीट किया कि यह कोरोना की पृष्ठभूमि पर 30 सितंबर तक आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा रहा है और एक अधिसूचना जारी की गई है। शुरुआत में आईटीआर दाखिल करने की तारीख 31 मार्च थी। बाद में इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था। उसके बाद, समय सीमा एक बार फिर 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी और इसे फिर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा तीसरी बार बढ़ाई गई है।

लॉकडाउन ने देश में सभी वित्तीय लेनदेन को बाधित कर दिया है। लॉकडाउन को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब नियमों में एक क्रमिक ढील भी है। सरकार ने बैंकों से भी अपील की है कि वे अपने लेन-देन को यथासंभव ऑनलाइन करें।

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